दिल्ली, 19 जुलाई 2024: बी टी आर भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 (POSH Act 2013) पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन सीटू दिल्ली राज्य कमेटी कामकाजी महिला समन्वय समिति द्वारा किया गया। कार्यशाला में सीटू से संबद्ध विभिन्न यूनियनों के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई महिलाओं ने भी भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत सीटू की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड ए आर सिंधु द्वारा विषय से संबंधित वक्तव्य और अपने अनुभवों को साझा करने से हुई। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए सीटू दिल्ली राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति को बधाई दी।
कार्यक्रम की मुख्य वक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिवक्ता तारा नरूला ने POSH Act 2013 के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने एक्ट को लागू करने में आने वाली परेशानियों और खामियों पर भी चर्चा की। कार्यशाला में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामलों पर भी गहन चर्चा की गई।
इंदू अग्निहोत्री, पूर्व निदेशक सेंटर फॉर वूमेन डेवलपमेंट स्टडीज, ने उपरोक्त विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने इस विषय में ट्रेड यूनियनों की भूमिका को मुख्य रूप से चिन्हित किया और अपने अनेक अनुभव साझा किए। विभिन्न यूनियन के नेताओं ने भी विषय पर अपने विचार रखे। दोनों वक्ताओं ने एक्ट से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया।
कॉमरेड अनुराग सक्सेना ने महिला उत्पीड़न के विषयों पर सीटू की सार्थक पहलकदमी के बारे में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि सीटू दिल्ली राज्य कमेटी और कामकाजी महिला समन्वय समिति महिला उत्पीड़न के मुद्दों पर आगे भी संवेदनशील होकर कार्य करेंगी और संबद्ध यूनियनों में इस विषय पर नेतृत्व को जागरूक किया जाएगा।
कार्यशाला में MWLJU, DJB, AMEKU, MCD, BHEL, Noida, NZIEA (LIC), Vibracastic emp. Union, Noida, गाजियाबाद जिला नेतृत्व, दिल्ली ऑफिस & Est emp. Union, नोएडा जिला नेतृत्व, आदि यूनियनों के नेताओं ने भाग लिया।
जारीकर्ता: मधुबाला, सीटू दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य एवं दिल्ली कामकाजी महिला समन्वय समिति सदस्य