नई दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रेड सर्टिफिकेट से संबंधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के संबंध में एक मसौदा अधिसूचना दिनांक 5.5.2022 प्रकाशित की है।
ट्रेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता केवल ऐसे वाहनों के मामले में होती है जो न तो पंजीकृत हैं और न ही अस्थायी रूप से पंजीकृत हैं। ऐसे वाहनों को केवल मोटर वाहनों के डीलर/निर्माता/आयातक, या नियम 126 में निर्दिष्ट एक जांच एजेंसी या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी इकाई के नियंत्रण में लिया जा सकता है।
"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के प्रयास में, यह प्रस्तावित है कि ऐसी एजेंसी आरटीओ जाए बिना वाहन पोर्टल पर एक ही आवेदन में कई प्रकार के वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड सर्टिफिकेट और ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क्स के लिए आवेदन कर सकती है। आवेदन किए जा रहे ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क्स की संख्या के आधार पर शुल्क को व्यवस्थित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, चूंकि व्यापार प्रमाण पत्र और पंजीकरण अंक ऑनलाइन यानी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवंटित करने का प्रस्ताव है, इसलिए व्यापार प्रमाण पत्र के नुकसान या नष्ट होने की सूचना और डुप्लिकेट के लिए आवेदन के संबंध में अनुपालन प्रक्रिया को हटा दिया गया है। ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता 12 महीने से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।