सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। शादी और अन्तिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या अन्य सार्वजनिक आयोजन के लिये जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
लिखित अनुमति मिलने पर आयोजित कार्यक्रम में 2 गज दूरी की पालना करनी होगी, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना है, कार्यक्रम स्थल में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी तथा स्वच्छता, सेनिटाइजेशन के मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी। 100 से अधिक व्यक्तियों को समारोह में उपस्थित होनी की अनुमति नहीं होगी। ये नियम सभी सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम में लागू होंगे।
इनका उल्लंघन करने पर 10 हजार रूपये जुर्माना होगा तथा आईपीसी तथा राजस्थान महामारी अधिनियम में वर्णित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की शक्ति एसडीएम के साथ ही सम्बंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बीडीओ को भी प्रदान कर दी गई है।