रजनी को हाईकोर्ट की फटकार:deepak tiwari 6.5 लाख टैक्स का मामला लेकर कोर्ट पहुंचे रजनीकांत, अदालत ने कहा- हमारा वक्त बर्बाद करने की बजाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिमाइंडर भेजिए
सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में रजनीकांत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें उनका समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई।
यह था रजनीकांत का आरोप
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने नोटिस भेजकर रजनीकांत को मैरिज हॉल श्रीराघवेंद्र कल्याण मंडपम का 6.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा था। रजनी ने इस मांग को अनुचित बताया था। उन्होंने अपनी याचिका में लिखा था कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से उनका मैरिज हॉल बंद है।
ऐसे में जब कोई कमाई ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का मांगा जा रहा है? रजनी ने यह दावा भी किया था कि इस बारे में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आवेदन भी दिया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।
कोर्ट ने क्या जवाब दिया?
कोर्ट ने रजनीकांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट का वक्त बर्बाद करने की बजाय ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को रिमाइंडर भेजना चाहिए था। इसके बाद सुपरस्टार के वकील ने कोर्ट से केस वापस लेने की इजाजत मांगी।
आखिरी बार दरबार में दिखे थे रजनीकांत
69 साल के रजनीकांत आखिरी बार फिल्म 'दरबार' में दिखे थे, जो इसी साल 9 जनवरी को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। उनकी अपकमिंग फिल्म 'अन्नाठे' है, जिसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है।
इसी साल मार्च में उन्होंने ऐलान किया था कि वे जल्दी ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा था कि वे ऐसी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।