सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। राज्य सरकार ने कोराना जांच के लिए राजकीय व निजी जांच प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया है। कोराना प्रसार को रोकने हेतु निजी अस्पतालों में सर्जरी/प्रसव आदि किये जाने से पूर्व मरीज की कोराना जांच अनिवार्य है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि जिले के सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देश दिये गये हैं कि वे सर्जरी/प्रसव आदि से पूर्व कोराना जॉंच सुनिश्चित करें। सैम्पल संग्रहण हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सैम्पल एकत्रित कर सामान्य चिकित्सालय (पीएमओ) को भिजवायें। इन सभी सैम्पलों की जांच निःशुल्क की जायेगी। इसके लिए निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
ऐसे सभी निजी चिकित्सालय आरटीपीसीआर पर पंजीयन के लिए आवेदन करेंगे एवं सैम्पल लेने का विवरण पर आरटीपीसीआर एप पर रजिस्टर करेंगे।
---000---