सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर 4 दवा विक्रेताओं के खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र निलम्बित किये हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए नियम 66 के तहत मैसर्स जे.पी. मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर ईसरदा का खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र 14 अक्टूबर से 2020 से 12 नवंबर 2020 तक 30 दिन के लिए, मैसर्स ओ.के. फार्मेसी एण्ड जनरल स्टोर बजरिया सवाई माधोपुर का 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 7 दिन के लिए, मैसर्स श्रीराम मेडिकल स्टोर रवांजना चौड़ का 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 8 दिन के लिए एवं मैसर्स हंस मेडिकल्स गंगापुर सिटी का 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2020 तक 5 दिन के लिए निलम्बित किया है।