मुंबई.महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद राज्य में लॉकडाउन की सीमा को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में नई गाइडलाइन्स अगले एक से दो दिनों में जारी हो सकती हैं। माना जा रहा है कि इनमें मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोलने और लोकल ट्रेनों में सभी को यात्रा की अनुमति भी संभव है। राज्य में कंटेनमेंट जोन के लिए नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यह भी माना जा रहा है कि स्कूलों को खोलने पर भी अभी कोई निर्णय नहीं होने वाला है।
गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन को 30 नवंबर तक बढ़ाया जा रहा है। लोकल ट्रेनों को पूरी क्षमता के साथ खोलने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मंजूरी भी मांगी है।
राज्य में 1 लाख 30 हजार एक्टिव केस
महाराष्ट्र कोविड-19 के 130,286 एक्टिव केस के साथ टॉप पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,738 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 16,60,766 हो गई। इसी दौरान राज्य में कोविड-19 से 91 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 43,554 हो गई है।
स्टेशन पर बिना मास्क के घूमने वालों को देना होगा जुर्माना
महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नमेंट रेल पुलिस को लोकल ट्रेन में और स्टेशन पर बिना मास्क लगाए, चलने वाले लोगों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया है। जीआरपी (GRP) के आयुक्त रवींद्र शेनगांवकर को लिखे पत्र में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक अभय यावलकर ने कहा है कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा नौ सितंबर या इसके बाद नगर निकाय की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक जुर्माना किया जाए।
एमसीजीएम वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना करता है।