अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत deepak tiwari

नई दिल्ली। कारोबारी अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से उनके खिलाफ दिवालिया केस चलाए जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस पर फैसला ले। तब तक अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस निलंबित रहेगा।
बीते साल पर्सनल बैंकरप्सी को लेकर कानून बनने के बाद यह ऐसा पहला हाई प्रोफाइल केस है। इस केस पर बैंकर्स और निवेशकों की पैनी नजर है क्योंकि इस मामले में आया फैसला आगे के लिए नजीर साबित होगा। अनिल अंबानी का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि किसी शख्स को दिवालिया घोषित करने के गंभीर परिणाम होंगे।
बता दें कि अगस्त महीने में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई इकाई ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस पर सुनवाई को लेकर सहमति जताई थी। इसके बाद अनिल अंबानी ने फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दिवालिया केस चलाए जाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। एसबीआई का कहना है कि दिवालिया केस न चलना अवैध है और इससे कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा होगी।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवालिया कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही अनिल अंबानी को अगले आदेश तक अपनी संपत्तियां न बेचने को कहा था। अंबानी ने अपनी याचिका में व्यापारी ललित जैन के मामले में हालिया आदेश का हवाला दिया था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवालिया कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और एमसीए, आईबीबीआई और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया था।