इंदौर.मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह पीड़ित महिला से शादी करे और दो महीने के अंदर इसके दस्तावेज भी पेश करे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो जमानत खुद निरस्त हो जाएगी।
अधिवक्ता सुधांशु व्यास के मुताबिक पीड़ित महिला शादीशुदा थी। आरोपी ने महिला को अपने प्यार में फंसाकर उससे रिश्ते बनाए। यहां तक कि शादी करने का वादा कर महिला का पति से तलाक तक करा दिया। महिला ने जब पति से तलाक ले लिया, तब आरोपी ने उससे शादी करने से मना कर दिया। इस पर महिला ने उस पर रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपी ने जमानत के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की थी। वहां से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
2017 से रिलेशनशिप में थे
मामला देवास के सिटी कोतवाली इलाके का है। 2017 से आरोपी और महिला रिलेशनशिप में थे। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने जनवरी 2020 में पति से तलाक ले लिया था। महिला की शिकायत पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। अब आरोपी ने जमानत की अर्जी में महिला से शादी करने का प्रस्ताव रखा है। महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है। उसे उसकी जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं है।