भोपाल.भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर रविवार दोपहर दुर्गा प्रतिमाओं की गाइड लाइन का विरोध करने पहुंचे जय भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता उग्र हो गए थे। वे पुलिस से ही उलझ गए। ऐसे में पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया।
भोपाल के रोशनपुरा चौराहा पर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस समझाइश देते हुए।
मार्केट के अंदर तक पीछा किया
प्रदर्शन को देखते हुए रोशनपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया था। पहले तो सिर्फ नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी तत्काल गाइडलाइन को रद्द करने की मांग करने लगे। पुलिस के समझाइश देने पर भी वे नहीं माने। पुलिस के बल प्रयोग करते ही भीड़ तितर-बितर हो गई। लोग पुलिस से बचने के लिए सड़क पर भागते नजर आए। कुछ लोग तो कई फीट ऊंची रैलिंग पर चढ़कर मार्केट की तरफ भाग निकले। पुलिस ने कार्यकर्ताओं का पीछा न्यू मार्केट के अंदर तक किया। दोपहर तक कार्रवाई जारी थी
पुलिस से बचने के लिए कार्यकर्ता कई फीट रेलिंग कूदकर भागे।
पुलिस के बल प्रयोग से बचने के लिए कुछ कार्यकर्ता न्यू-मार्केट में घुस गए थे। पुलिस ने उनका वहां तक पीछा किया।
पुलिस के बल प्रयोग से बचने के लिए कुछ कार्यकर्ता न्यू-मार्केट में घुस गए थे। पुलिस ने उनका वहां तक पीछा किया।
कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन
दुर्गा महोत्सव के लिए गाइडलाइन निर्धारित करने का कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। इसको लेकर रविवार दोपहर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक रैली निकाली। उन्होंने माता मंदिर चौराहे से लेकर न्यू मार्केट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में एक ज्ञापन भी चढ़ाया। हालांकि यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा।
समझाइश के बाद भी पुलिस की बात नहीं मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया।
समझाइश के बाद भी पुलिस की बात नहीं मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया।
यह गाइड लाइन तय है
प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची हो सकती हैं।
पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट अधिकतम होगा।
सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे हैं।
कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी।
किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
गरबा भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर के लिए भी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है।
झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे।
शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
जिला प्रशासन द्वारा तय विसर्जन स्थलों पर ही विसर्जन करना होगा।
विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए।