सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदान कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार और स्वास्थ्य सम्बंधी चिन्ताओं के बीच संतुलन बनाते हुये इस सम्बंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन के मुताबिक सीएमएचओ प्रत्येक ग्राम पंचायत के कोविड-19 संक्रमितों की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम को देगा। यह सूचना एसडीएम के माध्यम से मतदान दल को उपलब्ध हो जायेगी। पटवारी या अन्य सरकारी कार्मिक उस पॉजिटिव व्यक्ति से सम्पर्क कर पूछेंगे कि क्या वह मतदान करना चाहता है। यदि वह मतदान करता चाहता है तो उसे सबसे अंत में मतदान करवाया जायेगा। इस दौरान कोई अन्य मतदाता मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहेगा तथा मतदान दल के सभी सदस्य ग्लव्स व मास्क पहने रहेंगे।
पॉजिटिव मतदाता पीपीई किट और मास्क पहनकर आयेगा। पहचान साबित करने के लिये भी उसे मास्क हटाने के निर्देश नहीं दिये जा सकेंगे। लेकिन कोई पॉजिटिव मतदाता विधि या स्वास्थ्य कारणों से आइसोलेशन या अस्पताल से नहीं लाया जा सकता तो उससे मतदान नहीं करवाया जा सकेगा।