सवाई माधोपुर/बौंली@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। सवाई माधोपुर जिले के बौंली उपखंड क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर आरा मशीनों का संचालन करने वालों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अंजाम देने हेतु वन विभाग ने कमर कस ली है। पेड़- पौधों की अवैध कटाई कर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाले अब वन विभाग की नजर से नहीं बच सकेंगे। इसी के चलते वन विभाग के दल ने बुधवार को उपखंड मुख्यालय पर एक आरा मशीन को सीज कर वहां से 55 क्विंटल प्रतिबंधित लकड़ी जप्त भी की ।वनपाल लक्ष्मीकांत जैमन ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी दशरथ सिंह के नेतृत्व में वन कर्मियों के दल ने बुधवार को कस्बे में नूर मोहम्मद की बगीची के पास अवैध रूप से संचालित आरा मशीन को जप्त कर वहां से 15 क्विंटल पंचमेल की चिरान लकड़ी व 40 क्विंटल प्रतिबंधित नीम पीपल की बिना चिरान की लकड़ी को जब्त किया है। मौके पर कार्यवाही के दौरान संचालक निजामुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन आरा मशीन को संचालित करने के लिए किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नहीं दिखा सका ऐसे में उसके विरुद्ध राजस्थान आरा मशीन नियम 1983 के अंतर्गत बिना अनुज्ञा पत्र आरा मशीन संचालित कर लकड़ियों की चिरान करने का प्रकरण दर्ज कर उक्त कार्रवाई की गई ।आरा मशीन को सीज कर लकड़ी जप्त करने में क्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ वनपाल केदार शर्मा, जगराम मीणा, सहायक वनपाल रामराज मीणा, वनरक्षक शिवराज गुर्जर, भूपेंद्र सिंह जादौन ,छोटी देवी तथा बौंली पुलिस थाने के कांस्टेबल नरेंद्र सिंह व सुरज्ञानसिंह शामिल थे। वनपाल ने जानकारी दी कि क्षेत्र में अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई रोकने के लिए वन विभाग कार्रवाई कर रहा है तथा यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।