सवाई माधोपुर@ रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। सवाई माधोपुर रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों व इस क्षेत्र के गांवों के लोगों द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मवेशी चराने व मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने का कार्य कर इस राष्ट्रीय उद्यान के अस्तित्व को खतरा पैदा किया जा सकता है।
ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुुए आदेश जारी किए है। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि सम्पूर्ण जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/संगठन/दल उक्त राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र मे मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने हेेतु किसी प्रकार के सभा, धरने, प्रदर्शन आदि का आयोजन नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन/दल उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी लेकर प्रवेश नही करेगा। आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश दिनांक एक जुलाई से 31 अगस्त 2020 की सांय छह बजे तक प्रभावी रहेगा।