जयपुर/सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। राज्य सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 खण्ड-20 व उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) आदेश 20 मार्च 2015 धारा 9(9) में प्रदत्त शक्तियों का प्र्रयोग करते हुए उचित मूल्य की दुकानो पर ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए उचित मूल्य दुकानदारों को स्वयं के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार को ई-मित्र कियोस्क के संचालन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्धारित की गई शर्तो एवं मापदण्डों की पूर्ण पालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि राशन डीलर को ई-मित्र कियोस्क के संचालन हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करनी होगी। उचित मूल्य दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशन वितरण का कार्य बाधित नहीं हो इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा।
पीडीएस के बजट का उपयोग ई-मित्र कियोस्क संचालन में नहीं किया जाए
मीना ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उपलब्ध बजट या राशि का उपयोग ई-मित्र कियोस्क के संचालन में नहीं कर सकेगें। उन्होने बताया कि राशन डीलर को ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय, तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।