जयपुर सवाई माधोपुर रिपोर्ट@ चंद्रशेखर शर्मा। कोविड-19 महामारी के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधाें एवं उनमें कार्यरत कार्मिकों के लिए तय की गई 37 विशेष श्रेणी के परिवारों एवं प्रवासी व्यक्तियों का प्रदेश में सर्वे का कार्य 31 मई तक किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय एवं बीएलओ के माध्यम से सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं प्रवासी, विशेष श्रेणी के व्यक्ति या परिवार ई-मित्र मोबाईल ऎप या ई-मित्र कियोस्क पर जाकर स्वयं अपना पंजीयन कर सकते है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कामधंधे ठप्प होने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कामगार परिवारों की 37 कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, ऎसे में अब इनका प्रदेश में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में ऎसे प्रवासी व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है उन्हें दो महीने (मई-जून) के लिए प्रति व्यक्ति 5 किग्रा गेहूं प्रतिमाह एवं प्रति परिवार 1 किलो साबुत चना निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
गेहूं एवं साबुत चना का वितरण 15 जून से पहले
श्री मीना ने बताया कि प्रवासी व्यक्तियों को प्रदेश में 15 जून से पहले गेहूं एवं साबुत चना का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए उचित मूल्य की दुकानों के साथ मेपिंग का कार्य 1 जून, राशन डीलर को गेहूं एवं चना का आवंटन 2 जून एवं एफसीआई से गेहूं का उठाव 3 से 8 जून के बीच में कर दिया जायेगा।
सर्वे के लिए जनआधार के डेटाबेस का होगा उपयोग
खाद्य मंत्री ने बताया कि विशेष श्रेणी के परिवारों का सर्वे के लिए जन आधार के डेटाबेस को काम में लिया जाएगा। जिन प्रवासियों की सूचना फार्म 4 में उपलब्ध है, उनका पुनः सर्वे किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जन आधार के डेटा में से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित परिवारों को छोड़कर शेष सभी परिवारों का जिलेवार डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं ऎसे प्रवासी जो अन्य राज्यों के हैं,उनका यहां जनआधार में पंजीयन नहीं होने के कारण डेटा उपलब्ध नहीं है। उनकी सूचना सर्वे के दौरान आधार नंबर के आधार पर मोबाइल एप में दर्ज की जाएगी।
कोविड-19 से अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों में कार्यरत कार्मिकों की श्रेणी
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 से अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों में कार्यरत कार्मिकों की श्रेणी में हेयर सैलून में कार्य करने वाले, कपडा धुलाई व प्रेस वाले कामगार, फुटवेयर मरम्मत व पॉलिश, घरों में साफ-सफाई व खाना बनाने, चौराहों पर सामान बेचने व किसी स्थान पर भोजन पकाकर खाने वाले, रिक्शा व ऑटो चलाने वाले, पान की दुकान, रेस्टोरेंट/होटल वेटर/रसोइया, रद्दी बीनने वाले, भवन निर्माण में नियोजित श्रमिक, कोरोना के कारण बंद उद्योग धंधों के श्रमिक, निजी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर/कंडक्टर, ठेला/रेहडी/स्ट्रीट वेंडर, धार्मिक संस्थाओं में पूजा/इबादत कर्मकांड व धार्मिक कार्य कराने वाले व्यक्ति, विवाह-निकाह या अन्य धार्मिक कार्य कराने वाले, मैरिज पैलेस/कैटरिंग, सिनेमा हॉल, कोचिंग संस्थानों में सफाईकर्मी या सहायक, बैंड/ढोल/घोडी/गाना बजाने वाले, नगीनों/आभूषण/चूडियों के काम वाले, फर्नीचर, बुक बाइंडर/प्रिंटिंग प्रेस, रंगाई-पुताई, पर्यटन गाइड, कठपुतली खेल दिखाने वाले, ईंट भट्टों के श्रमिक, फूल-मालाओं वाले, टायर पंचर वाला, पत्तल-दौना बनाने वाले, घुमंतु/अद्र्धघुमंतु, गाडिया लुहार, झूले वाले, खेल-तमाशा/जादू-करतब दिखाने वाले, लोक कलाकार जैसे कालबेलिया/मांगणियार इत्यादि, कुली/हमाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व अन्य कैटेगरी वालों को शामिल किया हैं।