जीरो मोबिलिटी क्षेत्र(धारा 144) में होम डिलीवरी के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी जारी करेंगे कर्फ्यू पास, तभी हो सकेगी समस्त आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी




सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कोरोना कोविड-19 संक्रमण को महामारी घोषित किये जाने एवं उपखण्ड क्षेत्र बामनवास, गंगापुर सिटी में निवासरत व्यक्ति में कोरोना कोविड-19 के पोजिटिव मरीज घोषित हो जाने के कारण सवाई माधोपुर जिले के उपखण्ड क्षेत्र बामनवास व गंगापुर सिटी में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण को रोकथाम के लिए 19 अप्रैल 2020 से कुछ क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी (कर्फ्यू ) लगाया गया है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि 19 अप्रैल 2020 को जारी धारा 144 के (जीरो मोबिलिटी) आदेश की शत-प्रतिशत पालना की जाये। इसके लिए उपखण्ड क्षेत्र बामनवास व गंगापुर सिटी के वासियों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं यथा दवाईयां, किराना, दूध व सब्जी की होम डिलीवरी आपूर्ति व्यवस्था के लिए संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा कर्फ्यू पास जारी कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
इसके लिए फल-सब्जी की आपूर्ति जरिये पिकअप घर-घर करने हेतु होलसेल व्यापारियों को दायित्व सौंपा गया है। प्रत्येक होलसेल व्यापारी मौहल्ले/गलियों में फल-सब्जी की आपूर्ति के लिए पिकअप का उपयोग कर सकेंगे। इन्हें होम डिलीवरी के लिए आवश्यक संख्या में कर्फ्यू पास उपखण्ड अधिकारी बामनवास/गंगापुर सिटी द्वारा जारी किये जायेंगे। मण्डी सचिव गंगापुर सिटी फल-सब्जी आवक एवं उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
इसी प्रकार खाद्यान्न में आटा मिलों को चलाने के लिए आटा मिल मालिको और श्रमिकों के लिए पास उपखण्ड अध्ािकारी बामनवास/गंगापुर सिटी द्वारा जारी किये जायेंगे। आटा मिल मालिक आटा घर-घर सप्लाई करने के लिए निर्धारित दुकानदारों को आटा सप्लाई करेंगे। खाद्यान्न लोडिंग टैक्सी को आवश्यकतानुसार कर्फ्यू पास दिये जायेंगे।
आवश्यकतानुसार घर-घर किराना सामग्री आपूर्ति के लिए होलसेल किराणा व्यापरियों एवं खुदरा किराना व्यापारियों को डिलीवरी बॉय सहित पास जारी किये जायें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अधिकारी खाद्य सामग्री आपूर्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। किराणा व्यापार संघ व जिला रसद अधिकारी खाद्य सामग्री आपूर्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। किराणा व्यापार संघ व जिला रसद अधिकारी अपने-अपने स्तर पर पम्पलेट/लीफलैट तैयार कर सार्वजनिक स्थानों, मौहल्लों में चस्पा करेंगे ताकि आमजन को दुकानदार व उनके मोबाईल नम्बर की जानकारी हो सकें।
आवश्यकतानुसार दवाईयां घर-घर आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर, रिटेलर एवं डिलीवरी बॉय के लिए कर्फ्यू  पास जारी किये जायें। सहायक ड्रग कंट्रोलर दवा आपूर्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी के डॉ. आर.सी. मीना मोबाईल नम्बर 9460626593 पर सामान्य बीमार व्यक्तियों को दवा के लिए परामर्श देंगे तथा बीमार व्यक्ति व्हाट्सएप पर ही अपनी दवा डिमांड दुकानदार को भेजेंगे। तत्पश्चात दुकानदार दवा की होम डिलीवरी करेंगे। ड्रग कंट्रोलर द्वारा फीजिशियन डॉक्टर का एवं होम डिलीवरी दुकानदारों का एक व्हाट्सएप गु्रप बनायेंगे। एल.पी.जी. गैस की होम डिलीवरी जो पूर्व से ही लागू है, गैस सिलेण्डर वितरकों को भी कर्फ्यू पास जारी किये जायें। पेट्रोल पम्प संचालकों को भी नियमानुसार कर्फ्यू  पास जारी किये जायें।
दूध की होम डिलीवरी के लिए होलसेल, खुदरा व्यापारी एवं डिलीवरी बॉय को पास जारी किये जाये। पैट्रोल पम्प संचालन को भी कर्फ्यू पास जारी किये जाये। दुध वितरण का समय प्रातः 5 बजे से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रबन्धक डेयरी इस कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे। दूध, सब्जी, दवा, किराणा सामग्री इत्यादि की होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों के दुकान का नाम एवं फोन नम्बर सहित व्हाट्सएप गु्रप बनाकर इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए पम्पलेट वार्डो में चस्पा किये जायेंगे।
भविष्य में आवश्यकताओं के मध्यनजर रखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी/बामनवास द्वारा व्यापारियों को अनुमति दी जायेगी। किसी भी क्षेत्र में कोरोना बीमारी से संक्रमित रोगी पाये जाने पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी घोषित होने पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा संबंधित क्षेत्र में संबंधित उपजिला कलक्टर प्रभारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी सहायक प्रभारी अधिकारी होंगे। उपरोक्तानुसार दैनिक उपयोग की वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने एवं सम्पूर्ण व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी प्रभारी अधिकारी होंगे एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी/बामनवास सहायक प्रभारी अधिकारी होंगे।