सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को पेंडेमिक घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु राजस्थान सरकार, प्रदेश में निजी क्षेत्र (समस्त सी एण्ड एफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता एवं रिटेल विक्रेता) मे उपलब्ध निम्न दवाओं (घटक युक्त दवाओं) को व्यापक लोक हित में तुरंत प्रभाव से अधिगृहित किया है। जिला कलेक्टर डॉ. सिंह ने आदेश में बताया कि दवा:-
1. रिटोनेविर $ लोपिनेविर केपसूल/टेबलेट(50 एमजी $ 200 एमजी) एंड 33.3एमजी$133.3 एमजी)
2. ओसेल्टामिविर 75 एमजी केपसूल, ड्राइ सीरप (12 एमजी/एमएल)
3. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन 200/400 एमजी टेबलेट।
अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने सवाई माधोपुर राजस्व क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले में संचालित थोक एवं रिटेलर विक्रेताओं के पास उपलब्ध उक्त दवाईयो के स्टॉक को अधिगृहित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को निर्देशित किया है कि इस आदेश की पालना में जिले में उपलब्ध स्टॉक की उपलब्धता एवं अधिगृहित की कार्यवाही संपादित करावें।