सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा (विशेष संवाददाता) प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के विरूद्ध बंद किए गए 978 विद्यालयों को फिर से खोले जाने के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि पिछली सरकार की ओर से एकीकरण के नाम पर बंद किए गए विद्यालयों को जनहित में फिर से शुरू करने का वादा किया गया था। इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गए है। साथ ही 495 प्रारंभिक और 483 माध्यमिक विद्यालयों को फिर से खोले जाने के आदेश जारी किए गए है। डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार ने 483 ऐसे विद्यालय जिनको पूर्व सरकार ने आरटीई नियमों के विरूद्ध माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एकीकृत किया था। ऐसे विद्यालयों के साथ ही 495 ऐसे विद्यालय जिन्हें प्रारम्भिक विद्यालयों में मर्ज किया गया था, उन्हें फिर से प्रारंभ किये जाने के आदेश जारी किए है।
19 हजार 754 भवन पड़े हैं खाली बताया जा रहा है कि वर्तमान में 19 हजार 754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। गत सरकार की ओर से 22 हजार 200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किए गए थे। इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर अथवा एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के मापदण्ड पूरे करने पर इन्हें नए सत्र में पुनः खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि इनके अतिरिक्त नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भवनों की मांग हुई तो सरकार की ओर से आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही यदि समन्वित किया गया स्कूल भवन किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया है तो उसको मुक्त करवाकर विद्यालय उसी भवन में संचालित किया जाएगा।