आख़िर प्रतिबंधित अवधि में स्थान तरण क्यों -राजेश दुबे

के सी शर्मा

मिथिलेश पूरी गोस्वामी प्रा.शि. कुंडम,जिला जबलपुर का स्थानांतरण २४ -११-१९ को कुंदम जिला जबलपुर से ब्लाक मझौली जिला जबापुर कर दिया गया,जबकि ना तो ये अतिसेस है ना २४ तारीख को प्रतिबंध में छूट थी,माननीय हाईकोर्ट ने नया अभ्यावेदन देने का आदेश देते हुए स्थानांतरण आदेश दिनांक २४-११-१९ को स्टे कर दिया,।
इनके साथ ही कूंडम से मझौली किया गाय चन्द्र प्रकाश चौहान का स्थानांतरण भी स्टे कर कुंडम जिला जबलपुर में ही पदस्थ रहने का आदेश दिया गया,।
 **शिक्षिका* के *पति वकील,फिर भी ट्रांसफर!*

प्रा. शा.गांधी कटरा जिला सागर में पदस्थ शिक्षिका विभा तिवारी का स्थानांतरण ४०किलोमीटर दूर कर दिया गया,हाईकोर्ट ने स्थानांतरित जगह पर जाने से रोक लगा दिया,।
 *१५ *माह बचे* है *सेवा निवृत्ति में,।*

चन्द्र मोहन बदरिया उ. श्रे. शि.पथरिया हाट जिला सागर का स्थानांतरण बंसा कला कर दिया गया ,जबकि उनके सेवानिवृत्त में मात्र १५ माह बचे है,और प्रतिबंध अवधि में किया गया स्थानांतरण अवैध है,जिसे हाईकोर्ट ने स्टे जारी करते हुए आदेशित किया की पूर्ववत पदस्थ शाला में ही इनको रखा जाए,।

 *हृदय रोग से पीड़ित का कैसे हुआ ट्रांसफर ?*
प्रा. शा.हटकोह ब्लाक देवरी जिला सागर में पदस्थ नीतू गुरु जो हृदय रोग से पीड़ित है जिनको स्थानांतरण से छूट प्राप्त है फिर इनका ट्रांसफर देवरी से मल्थोन ब्लाक जिला सागर कर दिया गया जो लगभग २०० किलोमीटर दूर है,जिसके खिलाफ अभ्यावेदन दिया गया,हाईकोर्ट ने अभ्यावेदन पर निरस्त करने  हेतु कार्यवाही करे तब तक याचिका कर्ता स्थानांतरित जगह पर नहीं जाएगी,आदेश देते हुए याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया,।
 *हिंदी विषय का एक मात्र शिक्षक फिर भी ट्रांसफर*
वो. एस.राजपूत उ. श्रें. शि.मडियादो ब्लाक हटा जिला दमोह का स्थानांतरण ११५ किलोमीटर दूर तेंदूखेड़ा कर दिया गया,जबकि ये अतीशेष नहीं है,हाईकोर्ट ने स्टे जारी करते हुए यथावत पूर्व संस्था मडियादो में पदस्थ रहने का आदेश दिया,।
 *महिला शिक्षिकाओं को ज्यादा परेशानी का*
 सबब,।
खोड़ी प्रा. सा.जिला सागर में पदस्थ शिक्षिका का स्थानांतरण गंभीरिया जिला सागर में ही कर दिया गया जिसमे प्रतिबंध अवधि तथा अतिशेश् के आधार पर हाईकोर्ट में स्टे जारी कर यथावत खोड़ी में पदस्थ रहने का आदेश देते हुए स्टे जारी किया,।
 *पति पत्नी के आधार पर स्टे*
रमेश प्रसाद पाण्डेय जी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी है और पति पत्नी दोनों  साथ  में पदस्थ है,जिनको हाईकोर्ट ने स्टे जारी करते हुए नए सिरे से ट्रांसफर निरस्त हेतु अभ्यावेदन देने का आदेश दिया,।और पूर्ववत प्रा सा. दुधिचुआ जिला सिंगरौली में पदस्थ रहने का आदेश दिया।
सतना जिले से मझ टोलवा ब्लाक रामनगर जिला सतना में पदस्थ प्रा.शि. सुशील तिवारी के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए पूर्ववत संस्था में पदस्थ रहने का आदेश दिया,।
सतना जिला से ही राजेश प्रसाद द्विवेदी सहायक शिक्षक सरिया ब्लाक रामनगर जिला सतना से ट्रांसफर कर दिया गया जबकि प्रतिबंध में छूट सिर्फ १५-११-१९ से २३-११-१९ तक ही था,।ऑट ये अतिशेष् भी नहीं है,जिनको पूर्व संस्था सरिया में ही कार्यरत रहने का स्टे जारी किया गया तथा अभ्यावेदन पर स्पीकिंग आदेश जारी करने का हुक्म दिया गया,।
 *कर्मचारी संघ पदाधिकारियों को स्टे,।*
जबलपुर जिला के मझौली ब्लाक के इंद्राणा शाला से प्रा.सा.झिरिया किया गया स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को आदेशित किया है इनके द्वारा उठाए गए बिंदु पर स्पीकिंग आदेश जारी करे की प्रतिबंध अवधि,कर्मचारी संघ पदाधिकारी,होने से छूट का लाभ क्यो नहीं दिया गया,

 *एकल शिक्षकीय शाला से क्यो किए ट्रांसफर?*
वीरेंद्र सिंह दांगी ,जो प्रा.शाला नई बस्ती सुमरेरी ब्लाक खुरई जिला सागर में पदस्थ है जहा मात्र एक शिक्षक आवेदक ही पदस्थ है,जिनका ट्रांसफर सेमरा ब्लाक खुरई कर दिया गया,हाईकोर्ट ने अवैध पाते हुए ट्रांसफर आदेश को स्टे कर दिया,।
उक्त सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता राजेशदुबे(9424841649).ने पैरवी की.।