शैक्षणिक अमले में प्रशासनिक स्थानांतरण के तहत किए गए स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


15 नवंबर २०१९ को स्थानांतरण में प्रतिबंध को शिथिल किया गाय जिसके तहत अनाप सनाप झुंड के झुंड बिना , परिपत्र दिनांक 22-6-19  जिक्र करते हुए प्राथमिक शिक्षक ,माध्यमिक शिक्षक,सहायक शिक्षक,उच्च श्रेणी शिक्षक,का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया,जिसमे कई शिक्षकों के अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फ़त हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण स्टे की माग करी,जिसमे सबके अलग अलग आधार पर याचिका दायर कि है जिनमे श्रीमती मीना राय सहायक शिक्षक पाठक वार्ड बिना जिला सागर,जिनमे इस आधार पर स्टे जारी किया गया की छात्र शिक्षक अनुपात से अतिषेश कोई नहीं है,तथा विधवा को स्थानांतरण में छूट है ,स्टे जारी हुआ,
 *हिंदी शिक्षक को सामाजिक विज्ञान बनाकर किया गया स्थनतारण पर भी रोक लगाई*
सिंगरौली जिला से दयाराम अहिरवार को हिंदी शिक्षक है जिनका स्थानांतरण सामाजिक विज्ञान विषय मानकर बालियारी वैदन जिला सिंगरौली से धिलरी ब्लाक चितरंगी १०० किलोमीटर कर दिया गया,किडनी बीमारी बीएलओ,और अजाक्स कर्मचारी संघ का सचिव के आधार पर हाईकोर्ट ने स्टे जारी कर दिया,।
 *पति - पत्नी आधार पर मिला स्टे*
प्राथमिक शिक्षक  ओरछा श्रीमती संगीता तिवारी जिनका स्थानांतरण ओरछा से सिमरा भटा पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी किया गया जिसमें पति अनुराग तिवारी भी माध्यमिक शिक्षक पदस्थ है तथा ४५%विकलांग भी है,और छात्र शिक्षक अनुपात से कोई अतीसेश नहीं , जिस आधार पर हाईकोर्ट में स्टे जारी किया।
 *नौ माह में चार ट्रांसफर पर स्टे*
छिंदवाड़ा ब्लाक बिछुआ के साहनबड़ी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक श्रीराम आतुरकर का स्थानांतरण पिछला ट्रांसफर दिनांक १९-९-१९ को निरस्त कर सहनबड़ी से कोडिया ब्लाक बिछुआ कर दिया गया जिसमे सतत रूप से किया गया स्थनातारण का आधार दूरी१७० किलोमीटर ,के आधार पर स्टे जारी किया गया,
कोर्ट में मान की शासन के परिपत्र में १५-११-१९ से २३ -११-१९ तक सिर्फ उनका ही स्थानांतरण किया जा सकता है जिनका कोर्ट से कोई आदेश हो,गंभीर शिकायत,अटिशेश ,पदोन्नति,प्रतिनियुक्ति का मामला हो,इस तरह से किया गया स्थनात्रं में हाईकोर्ट हस्तछेप कर सकती है,।
सभी याचिकाकर्ता शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता *राजेश दुबे* (9424841649-9406737647) ने पैरवी की,।