पंकज पाराशर छतरपुर मध्य प्रदेश की पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार का जलजला देख भोपाल की स्पेशल कोर्ट की दो साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 7 जनवरी तक उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है। तहसीलदार से मारपीट के मामले में लोधी को दो साल की सजा हुई थी। जिसके बाद विधानसभा ने उनकी सदस्य्ता को रद्द कर दिया था।
इससे पहले जस्टिस वीपीएस चौहान की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। लोधी ने भोपाल स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमे उन्हें दो साल की सज़ा पर रोक लगाने की अपील कोर्ट से की थी। इधर पवई विधानसभा से निष्कासित हुए विधायक प्रहलाद सिंह ने भी दावा किया है था कि उन्हें जरूर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद सिंह लोधी ने कहा था कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है कि फैसला मेरे ही पक्ष में आएगा।