सिंगरौली जिले में धारा 144 लागू किसी धर्म संप्रदाय पर हुई टीका टिप्पणी तो होगी सख्त कारवाई




आशुतोष पांडेय ब्यूरो रिपोर्ट सिंगरौली बैढ़न अयोध्या प्रकरण के संबंध में माननीय उच्चत्तम न्ययालय कि संविधान पीठ द्वारा निकट भविष्य में संभावित निर्णय के मद्देनजर जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 CRPC लागू की गई है
      इस अवधि में कोई भी व्यक्ति समाज संस्था का आदमी सरेराह किसी वर्ग जाति संप्रदाय धर्म के विरुद्ध टीका टिप्पणी नहीं करेगा तथा किसी भी तरह का हथियार हजार अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेगा
         जारी निर्देशों के तहत किसी सभा जुलूस में आपत्तिजनक उत्तेजक नारेबाजी करने पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाया गया है साथ ही जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में गांव गांव गली शहर पहुंचकर हर आम खास को इस बात कि जानकारी दी जा रही है
             गुरुवार दोपहर से देर शाम तक कोतवाली पुलिस शहर से गांव तक एहतियातन ताकीद की जा रही है वहीं मोरवा थाना क्षेत्र के विभिन्न गलियों शहर चौक चौराहों से होते हुए भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है