गोंडा ब्यूरो पवन कुमार द्विवेदी*
पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में विशेष किशोर इकाई की गोष्ठी की गयी। जिसमें बच्चों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों में की जा रही कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी। इस दौरान बच्चों द्वारा भीख मंगवाने से सम्बंधित प्रकरणों में भीख मंगवाने वालो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के बारे में बताया गया। बाल विवाह से सम्बंधित सूचनाओं को गंभीरता से लेने के साथ दोषियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम व बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने के साथ बच्चों को अपनी अभिरक्षा में लेकर बाल कल्याण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही समस्त थानों में लम्बित नाबालिगों की गुमशुदगी व धारा 363 आईपीसी के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर निस्तारण करने के भी निर्देश सभी थानों के विशेष किशोर इकाई के प्रभारीगण को दिए गए। इसके अतिरिक्त बाल तस्करी जैसे गंभीर प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता व किशोर न्याय अधिनियम की सम्बंधित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करने व बाल श्रम के मामलों में गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता लेकर बच्चे का बयान अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज कर बच्चें को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बंध में भी बताया गया।
इस बैठक में विशेष पुलिस किशोर इकाई प्रभारी पी0एन0 तिवारी व विशेष किशोर इकाई से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी आशीष मिश्रा, डी0टी0आर0पी0 नीतीश कुमार सोनी, राजेश कुमार यादव चेयरपर्सन सीडब्ल्यूसी, मनोज उपध्याय सीडब्ल्यूसी व समस्त थानों के विशेष किशोर इकाई के प्रभारीगण उपस्थित रहें।