अब ऑनलाइन भविष्य निधि पीएफ का पैसा निकालने के लिए चेक या पासबुक अपलोड करना आवश्यक कर दिया गया है बिना चेक अपलोड किए ऑनलाइन पीएफ का फॉर्म नहीं भर सकेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ की ऑनलाइन निकासी में आई शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया है इसके साथ पीएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन महीने की 25 तारीख तक ही कर सकेंगे 26 से 30 तारीख के बीच पूरे महीने का लेखा-जोखा देना होता है जिसके चलते सरवर पर काफी बोझ रहता है और कर्मचारी भी व्यस्त रहते हैं जिस कारण से पीएफ निकालना मुश्किल हो जाता है इसलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए थे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद पीएफ निकासी के दौरान कई तरह की शिकायतें आ रही थी जिसमें फर्जीवाड़ा कर पीएफ निकालने की शिकायतें मिल रही थी ।
नोएडा के सेक्टर 24 स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि के अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन पीएफ निकालने के दौरान फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं है फिर भी लोगों के मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चेक व पासबुक अपलोड करने की व्यवस्था की गई है इस नई व्यवस्था को लागू हुए 1 महीना होने को है इसके तहत अगर कोई कर्मचारी ऑनलाइन पीएफ के लिए आवेदन करता है तो पूर्व की तरह ही सभी जानकारियां देनी होंगी बैंक खाता संख्या का ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद दूसरा पेज खुलेगा यहां पीएफ एडवांस भरना होगा इसके बाद चेक पासबुक को अपलोड करना होगा जिसके बाद ही आपको पीएफ की रकम मिल सकेगी