मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किए गए प्रावधानों में अब अगर आप लुंगी पहनकर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाए लुंगी और बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर आपको ₹2000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है नियम के नए प्रावधानों के तहत ड्रेस कोड का पालन करना होता है लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा था अब इस पर सख्ती की गई है हिमेश तिवारी ने मीडिया को बताया कि अब चालकों को अपनी फुल ड्रेस में ही गाड़ी चलानी होगी और जूते पहनकर गाड़ी चलाना जरूरी है चप्पल और सैंडल पहन कर या फिर नंगे पांव गाड़ी नहीं चला सकेंगे उन्हें अब भी दे देना बेहद जरूरी कर दिया गया है यह नियम स्कूल वाहनों के चालकों के लिए भी लागू होगा स्कूल वाहन चालकों को भी अब वर्दी पहनना जरूरी है स्कोर्ड 1939 से अधिनियम का हिस्सा था अब 1989 में अधिनियम में संशोधन किया गया था उसी के लिए ₹500 का था 2019 के नए अधिनियम के तहत ड्राइवर को बगैर दशमी गाड़ी चलाने पर ₹2000 तक का जुर्माना लगेगा।
अब लूंगी बनियान वालों का भी कटेगा चालान लगेगा जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किए गए प्रावधानों में अब अगर आप लुंगी पहनकर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाए लुंगी और बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर आपको ₹2000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है नियम के नए प्रावधानों के तहत ड्रेस कोड का पालन करना होता है लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा था अब इस पर सख्ती की गई है हिमेश तिवारी ने मीडिया को बताया कि अब चालकों को अपनी फुल ड्रेस में ही गाड़ी चलानी होगी और जूते पहनकर गाड़ी चलाना जरूरी है चप्पल और सैंडल पहन कर या फिर नंगे पांव गाड़ी नहीं चला सकेंगे उन्हें अब भी दे देना बेहद जरूरी कर दिया गया है यह नियम स्कूल वाहनों के चालकों के लिए भी लागू होगा स्कूल वाहन चालकों को भी अब वर्दी पहनना जरूरी है स्कोर्ड 1939 से अधिनियम का हिस्सा था अब 1989 में अधिनियम में संशोधन किया गया था उसी के लिए ₹500 का था 2019 के नए अधिनियम के तहत ड्राइवर को बगैर दशमी गाड़ी चलाने पर ₹2000 तक का जुर्माना लगेगा।