डॉक्टरों के खिलाफ देश में बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त कानून तैयार कर लिया है अब अगर किसी डॉक्टर से नर्स स्वास्थ्य कर्मचारी एंबुलेंस कर्मचारी या किसी भी तरीके के अस्पताल कर्मचारी पर हमला होने की स्थिति में आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज होगा इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और ₹1000000 जुर्माना लग सकता है और अगर कोई आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसकी संपत्ति को बेचकर जुर्माने की भरपाई की जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पहले से ही कई राज्यों में वैसे तो या कानून लागू है जिसके तहत डॉक्टर या अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है ।
हालांकि पिछले काफी समय से लगातार सामने आ रही घटनाओं के चलते मंत्रालय ने अब कानून में फेरबदल कर इसे नया रूप दिया है इस कानून के तहत 3 से 4 तरह की सजा का प्रावधान है अगर किसी अस्पताल नर्सिंग होम क्लीनिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके लिए 6 माह से 5वर्ष की कैद का प्रावधान है साथ ही 50000 से ₹500000 तक का जुर्माना है लेकिन अब जो नया मसौदा तैयार किया गया है इसमें अगर आप किसी भी डॉक्टर की गलती के लिए उससे भिड़ जाते हैं तो आपको ₹1000000 जुर्माना या 10 साल की सजा होना तय होगा अगर इस कानून को सरकार असली जामा पहना देती है तो आप किसी डॉक्टर के सामने अब आप अपनी जुबान नहीं खोल सकेंगे।